कलम का तिलक,फ़तेहाबाद,मनोज कुमार 17 अगस्त-हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा आज 17 अगस्त को सथानीय अनाज मंडी मे हो रहे मज्दूर सम्मेलन मे विशेष मजदूर पंजीकरण
अभियान
चलाया जा रहा है। जिसमे भरे हुए आवेदन पत्र जमा/सवीकार किए जाएंगे भरे हिए
आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड की प्रति 2.राशन कार्ड की प्रति,3.बैंक खाते
की फ़्होटो कापी,4.वोटर पहचान पत्र की फ़ोटो कापी, 2 पासपोर्ट साईज की फ़ॊटो
लगी हो ।
इस विशेष अभियान के बाद लगातार मजदूर पंजीकरण के लिए वार्ड नंबर 19 सथित फ़ास्ट सी.एस.सी सैंटर पर कभी भी अपने जरुरी कागजात ला कर आवेदन जमा किया जा सकता है ।आवेदन पत्र फ़ास्ट सी.एस.सी सैंटर से प्रापत किया जा सकता है या फ़िर सीधे कल्याण बोर्ड की वेबसाईट से डाउन्लोड किया जा सकता है।
श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत श्रमिकों को बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न 22 योजनाओं को लाभ दिया जा रहा है।
जिला फ़तेहाबाद में पंजीकरण के लिए स्थानीय अनाज मंडी में स्थित सहायक श्रम आयुक्त के कार्यालय के दूरभाष/ टोल फ्री नंबर 18001802129 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
जिला उपायुक्त फ़तेहाबाद ने बताया कि बोर्ड द्वारा पंजीकरण पात्रता शर्ते निर्धारित की गई है। इसके अनुसार श्रमिक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच, पिछले 12 माह में 90 दिन या इससे अधिक निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य तथा वह श्रमिक किसी अन्य कल्याण बोर्ड का सदस्य नही होना चाहिए। पंजीकरण के इच्छुक निर्माण श्रमिक पंजीकरण आवेदन पत्र, 25 रुपये आवेदन फीस तथा 5 रुपये की मासिक दर से एक से 3 साल तक के अंशदान के साथ पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय से निर्धारित तिथि तक संपर्क कर सकते हैं। अन्य सामुदायिक कल्याणकारी योजनाओं में कामगारों के लिए शिशू गृह, चलित प्रसाधन, लेबर शैड की सुविधा तथा सन्निर्माण कर्मकारों की निपुणता के विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत की गई है। फरीदाबाद, मानेसर, सिकंदरपुर तथा गुड़गांव में श्रम सुविधा केंद्र की सुविधा प्रदान की जा रही है। हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार मनरेगा के तहत 50 या इससे अधिक दिन तक काम कर चुके श्रमिकों को भी बोर्ड की योजनाओं के लाभ के लिए शामिल किया गया है।
उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत प्रसूति सहायता एवं कन्यादान, तीन लड़कियों तक छात्रवृति सहायता तथा दो लड़कों तक छात्रवृति दी जाती है। कन्यादान योजना के तहत 51 हजार रुपए प्रदान किए जाते हैं। अक्षम बच्चों को दो हजार रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना के तहत 5100 रुपए तक प्रति वर्ष महिला कामगार द्वारा साड़ी, सूट, चप्पल, रेन कोट, छाता, रबड़, मैट्रेसेज, बर्तन एवं स्वास्थ्य प्रदत नैपकीन आदि की खरीद पर प्रस्तुत बिल का भुगतान किया जाता है।
बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं में मातृत्व लाभ योजना के तहत कुल 36 हजार रुपए महिला कामगारों को वित्तीय सहायता तथा पौष्टिक आहार के लिए प्रदान किए जाते हैं।
पहली कक्षा से उच्च शिक्षा तक आर्थिक सहायता के रूप में 3 हजार रुपए से 15 हजार रुपए प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
फरवरी 2016 से प्रथम नवीनीकरण पर सौर ऊर्जा चलित लालटेन पर अनुदान दिया है। सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली पैंशन के अलावा एक हजार रुपए प्रति माह की पैंशन योजना प्रदान करना है। पारिवारिक पैंशन के लिए 500 रुपए प्रति माह, सिलाई मशीन के लिए 3500 रुपए, साईकिल के लिए 3 हजार रुपए, दाह संस्कार के लिए आर्थिक सहायता के रूप में 15 हजार रुपए, पैतृक घर जाने पर वास्तविक किराए की प्रति पूर्ति, धार्मिक स्थल का भ्रमण पर किराए की प्रतिपूर्ति, लड़कों की शादी पर सहायता राशि के रूप में 11 हजार रुपये, स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 50 हजार रुपए तक का मुफ्त ईलाज, चिकित्सा सहायता के रूप में 200 व 215 रुपए प्रतिदिन, घातक बीमारियों के ईलाज के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।
इस विशेष अभियान के बाद लगातार मजदूर पंजीकरण के लिए वार्ड नंबर 19 सथित फ़ास्ट सी.एस.सी सैंटर पर कभी भी अपने जरुरी कागजात ला कर आवेदन जमा किया जा सकता है ।आवेदन पत्र फ़ास्ट सी.एस.सी सैंटर से प्रापत किया जा सकता है या फ़िर सीधे कल्याण बोर्ड की वेबसाईट से डाउन्लोड किया जा सकता है।
श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत श्रमिकों को बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न 22 योजनाओं को लाभ दिया जा रहा है।
जिला फ़तेहाबाद में पंजीकरण के लिए स्थानीय अनाज मंडी में स्थित सहायक श्रम आयुक्त के कार्यालय के दूरभाष/ टोल फ्री नंबर 18001802129 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
जिला उपायुक्त फ़तेहाबाद ने बताया कि बोर्ड द्वारा पंजीकरण पात्रता शर्ते निर्धारित की गई है। इसके अनुसार श्रमिक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच, पिछले 12 माह में 90 दिन या इससे अधिक निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य तथा वह श्रमिक किसी अन्य कल्याण बोर्ड का सदस्य नही होना चाहिए। पंजीकरण के इच्छुक निर्माण श्रमिक पंजीकरण आवेदन पत्र, 25 रुपये आवेदन फीस तथा 5 रुपये की मासिक दर से एक से 3 साल तक के अंशदान के साथ पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय से निर्धारित तिथि तक संपर्क कर सकते हैं। अन्य सामुदायिक कल्याणकारी योजनाओं में कामगारों के लिए शिशू गृह, चलित प्रसाधन, लेबर शैड की सुविधा तथा सन्निर्माण कर्मकारों की निपुणता के विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत की गई है। फरीदाबाद, मानेसर, सिकंदरपुर तथा गुड़गांव में श्रम सुविधा केंद्र की सुविधा प्रदान की जा रही है। हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार मनरेगा के तहत 50 या इससे अधिक दिन तक काम कर चुके श्रमिकों को भी बोर्ड की योजनाओं के लाभ के लिए शामिल किया गया है।
उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत प्रसूति सहायता एवं कन्यादान, तीन लड़कियों तक छात्रवृति सहायता तथा दो लड़कों तक छात्रवृति दी जाती है। कन्यादान योजना के तहत 51 हजार रुपए प्रदान किए जाते हैं। अक्षम बच्चों को दो हजार रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना के तहत 5100 रुपए तक प्रति वर्ष महिला कामगार द्वारा साड़ी, सूट, चप्पल, रेन कोट, छाता, रबड़, मैट्रेसेज, बर्तन एवं स्वास्थ्य प्रदत नैपकीन आदि की खरीद पर प्रस्तुत बिल का भुगतान किया जाता है।
बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं में मातृत्व लाभ योजना के तहत कुल 36 हजार रुपए महिला कामगारों को वित्तीय सहायता तथा पौष्टिक आहार के लिए प्रदान किए जाते हैं।
पहली कक्षा से उच्च शिक्षा तक आर्थिक सहायता के रूप में 3 हजार रुपए से 15 हजार रुपए प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
फरवरी 2016 से प्रथम नवीनीकरण पर सौर ऊर्जा चलित लालटेन पर अनुदान दिया है। सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली पैंशन के अलावा एक हजार रुपए प्रति माह की पैंशन योजना प्रदान करना है। पारिवारिक पैंशन के लिए 500 रुपए प्रति माह, सिलाई मशीन के लिए 3500 रुपए, साईकिल के लिए 3 हजार रुपए, दाह संस्कार के लिए आर्थिक सहायता के रूप में 15 हजार रुपए, पैतृक घर जाने पर वास्तविक किराए की प्रति पूर्ति, धार्मिक स्थल का भ्रमण पर किराए की प्रतिपूर्ति, लड़कों की शादी पर सहायता राशि के रूप में 11 हजार रुपये, स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 50 हजार रुपए तक का मुफ्त ईलाज, चिकित्सा सहायता के रूप में 200 व 215 रुपए प्रतिदिन, घातक बीमारियों के ईलाज के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।
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