ई-डिस्टिक्ट परियोजना ई-गवरनेन्स योजना के अर्न्तगत चलने वाली स्टेट मिशन मोड परियोजना है जिसका मुख्य उदेश्य जन केन्द्रित जन सेवाओ को कम्पयूटरीकरण करके सर्व सुलभ बनाने का है। जिस्से आम जनता के सभी सभी सरकारी कार्य बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए कम से कम कागजी कार्यवाही से कम लागत में उनके घर के नजदीक पूरे हो सकें । ई-डिस्टिक्ट परियोजना भारत सरकार की परियोजना है , जिसमें कि सभी तरह के प्रमाण पत्र ,पैन कार्ड, वोटर कार्ड,राशन कार्ड प्रणाली,आधार कार्ड,खेती बाडी सवास्थ एंव सलाह,पेन्शन,वितीव मदद,सवास्थ सेवाएं , राजस्व वाद,सकूल में पंजीकरण,कालेज में आन लाईन पंजीकरण, रोजगार केन्द्रो मे पंजीकरण,शिकायतें एवं सूचना अधिकार,संबंधी सेवाओं को सम्मिलित किया गया है।
इन सभी सेवाओं का हस्तान्तरण जन सुविधा केन्द्र CSC CENTER के माघ्यम से आपके घर की चोखट के नजदीक किया जा रहा है।
जन्म प्रमाणपत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पिछड़ी जाति के लिए प्रमाणपत्र, अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए प्रमाणपत्र, विकलांग प्रमाणपत्र,आय प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र.
*जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त करना
जन्म प्रमाणपत्र क्या करता है और यह क्यों अनिवार्य है?
जन्म प्रमाणपत्र बहुत ही महत्वपूर्ण पहचान का दस्तावेज हैं इससे किसी के लिए भी इसके होने से भारत सरकार द्वारा इसके नागरिकों को प्रदान की जाने वाली बहुत सारी सेवाओं का लाभ उठा सकता है। जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है चूंकि यह सभी प्रयोजनों के लिए किसी के जन्म की तारीख और तथ्य को प्रमाणित करता है जैसे मत देने का अधिकार प्राप्त करना, स्कूलों और सरकारी सेवाओं में दाखिला, कानूनी रूप से अनुमत आयु के विवाह करने का दावा करना, वंशगत और सम्पत्ति के अधिकारों का निपटान, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए ब्यौरेवार प्रक्रिया जानने हेतु मेनु से राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र चुनें। और सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले पहचान के दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट।
कानूनी ढांचा
भारत में कानून के अधीन यह अनिवाय है (जन्म और मृत्यु अधिनियम, 1969 के पंजीकरण के अनुसार) कि प्रत्येक जन्म/मृत प्रसव का पंजीकरण संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार में होने के 21 दिन अंदर किया जाए। तदनुसार सरकार ने केन्द्र में यहा पंजीयक के पास पंजीकरण के लिए और राज्यों में मुख्य पंजीयक, और गांवों में जिला पंजीयकों द्वारा एवं नगर में परिसर में पंजीकरण के लिए सुपारिभाषित प्रणाली की व्यवस्था की है।
आप को क्या करने की आवश्यकता है?
जन्म प्रमाणप पत्र के लिए ओवदन करने के लिए आप पहले जन्म का पंजीकरण करें। पंजीयक द्वारा निर्धारित प्रपत्र भरकर जन्म होने के 21 दिन के भीतर संबंधित स्थानीय प्राधिकारी के पास जन्म का पंजीकरण किया जाना है। संबंधित अस्पताल के वास्तविक रिकार्ड का सत्यापन करने के बाद जन्म प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।
यदि इसके होने के निर्धारित समय के भीतर जन्म पंजीकृत नहीं किया गया है तो राजस्व प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेश से पुलिस द्वारा विधिवत सत्यापन करने के बाद प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।जिसकी फ़ाईल बनवाने के लिए आप सी.एस.सैंन्टर से संपर्क करें।
1. राशन कार्ड की प्रतिलिपि
2. माता व पिता के आधार कार्ड
3. आंगन बाडी/चोंकीदार/डिसपैंसरी की जनम सबंधी रोपोर्ट
4. माता व पिता के वोटर कार्ड
5- माता के गांव ननिहाल से अनाप्ति प्रमाण पत्र
6. पिता के गांव से अनाप्ति प्रमाण पत्र
7- दाई की रिपोर्ट
8- 2 पडोसी की गवाही
9- शपथ पत्र
Fast Csc Center call-9416107685
इन सभी सेवाओं का हस्तान्तरण जन सुविधा केन्द्र CSC CENTER के माघ्यम से आपके घर की चोखट के नजदीक किया जा रहा है।
जन्म प्रमाणपत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पिछड़ी जाति के लिए प्रमाणपत्र, अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए प्रमाणपत्र, विकलांग प्रमाणपत्र,आय प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र.
*जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त करना
जन्म प्रमाणपत्र क्या करता है और यह क्यों अनिवार्य है?
जन्म प्रमाणपत्र बहुत ही महत्वपूर्ण पहचान का दस्तावेज हैं इससे किसी के लिए भी इसके होने से भारत सरकार द्वारा इसके नागरिकों को प्रदान की जाने वाली बहुत सारी सेवाओं का लाभ उठा सकता है। जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है चूंकि यह सभी प्रयोजनों के लिए किसी के जन्म की तारीख और तथ्य को प्रमाणित करता है जैसे मत देने का अधिकार प्राप्त करना, स्कूलों और सरकारी सेवाओं में दाखिला, कानूनी रूप से अनुमत आयु के विवाह करने का दावा करना, वंशगत और सम्पत्ति के अधिकारों का निपटान, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए ब्यौरेवार प्रक्रिया जानने हेतु मेनु से राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र चुनें। और सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले पहचान के दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट।
कानूनी ढांचा
भारत में कानून के अधीन यह अनिवाय है (जन्म और मृत्यु अधिनियम, 1969 के पंजीकरण के अनुसार) कि प्रत्येक जन्म/मृत प्रसव का पंजीकरण संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार में होने के 21 दिन अंदर किया जाए। तदनुसार सरकार ने केन्द्र में यहा पंजीयक के पास पंजीकरण के लिए और राज्यों में मुख्य पंजीयक, और गांवों में जिला पंजीयकों द्वारा एवं नगर में परिसर में पंजीकरण के लिए सुपारिभाषित प्रणाली की व्यवस्था की है।
आप को क्या करने की आवश्यकता है?
जन्म प्रमाणप पत्र के लिए ओवदन करने के लिए आप पहले जन्म का पंजीकरण करें। पंजीयक द्वारा निर्धारित प्रपत्र भरकर जन्म होने के 21 दिन के भीतर संबंधित स्थानीय प्राधिकारी के पास जन्म का पंजीकरण किया जाना है। संबंधित अस्पताल के वास्तविक रिकार्ड का सत्यापन करने के बाद जन्म प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।
यदि इसके होने के निर्धारित समय के भीतर जन्म पंजीकृत नहीं किया गया है तो राजस्व प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेश से पुलिस द्वारा विधिवत सत्यापन करने के बाद प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।जिसकी फ़ाईल बनवाने के लिए आप सी.एस.सैंन्टर से संपर्क करें।
1. राशन कार्ड की प्रतिलिपि
2. माता व पिता के आधार कार्ड
3. आंगन बाडी/चोंकीदार/डिसपैंसरी की जनम सबंधी रोपोर्ट
4. माता व पिता के वोटर कार्ड
5- माता के गांव ननिहाल से अनाप्ति प्रमाण पत्र
6. पिता के गांव से अनाप्ति प्रमाण पत्र
7- दाई की रिपोर्ट
8- 2 पडोसी की गवाही
9- शपथ पत्र
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